सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), केंद्रीय सूचना आयोग और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार,
संस्थान सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को लागू कर रहा है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांगने के बारे में प्रक्रिया / अन्य विवरण संस्थान की वेबसाइट www.nise.res.in पर उपलब्ध हैं।

संस्थान ने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारियों को उन्हें सौंपे गए विषयों के अनुसार आरटीआई आवेदनों का उत्‍तर देने और पहली अपील का जवाब देने के लिए नामित किया है तथा संबंधित सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित समयावधि के भीतर आरटीआई आवेदनों / अपीलों का उत्तर देते हैं। सीपीआईओ और पहले अपीलीय अधिकारियों की एक सूची नीचे दी गई है :

आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत संस्‍थान में सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारियों का विवरण

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